भूखंड मामले में अमर सिंह को राहत

Amar Singh
लखनऊ, 14 जूनः लखनऊ के गोमती नगर इलाके में एक भूखंड आवंटन मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) महासचिव अमर सिंह को राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

दरअसल, गोमती नगर इलाके में निम्न आयवर्ग योजना (ईडब्ल्यूएस) के तहत अमर सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण (लीडा) ने एक भूखंड आवंटित किया था। बाद में अमर सिंह ने इस भूखंड को बड़े भूखंड मे तब्दील करा लिया। ज्ञात हो कि इसी भूखंड पर सिंह ने फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम पर 'ऐश्वर्या' नामक बंगले का निर्माण कराया है।

इस मामले में राज्य सरकार ने एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। अपने खिलाफ जांच को चुनौती देते हुए अमर सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि इस मामले में एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

इस पर लखनऊ पीठ के न्यायाधीश एस. एन. शुक्ला और शिवचरण शर्मा की खंडपीठ ने अमर सिंह के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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