चैनलों पर अश्लील विज्ञापन की मनाही

सूचना व प्रसारण मंत्रालय से जारी आदेश के तहत किसी भी प्रसारण केंद्र को अश्लील विज्ञापन के प्रसारण व पुनः प्रसारण का अधिकार नहीं होगा। सरकार का यह आदेश शीघ्र प्रभाव में आ गया है।
विज्ञापन के प्रदर्शन से सबंधित मामले पर अपने तेवर को और कड़ा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी चैनलों को सलाह दी है कि वे विज्ञापन के चयन को लेकर अत्यधिक सावधानी बरतें।
आदेश में चैनलों को निर्देश दिया गया है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 में सन्निहित विज्ञापन संबंधित संहिता का कड़ाई से पालन करें।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस


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