राजेश तलवार को नहीं मिली जमानत

मेट्रोपोलिटन न्यायाधीश सपना मिश्रा ने कहा कि हत्या के आरोपी को जमानत देने का अधिकार उनकी अदालत को नहीं है। तलवार के वकील जमानत के लिए अब सत्र न्यायालय का रूख करेंगे।
गौरतलब है कि 14 वर्षीया आरुषि गत 16 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। शुरुआत में पुलिस का शक परिवार के घरेलू नौकर हेमराज पर गया था, लेकिन अगले ही दिन हेमराज के शव की बरामदगी की वजह से मामला उलझ गया।
इस दोहरे हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने 23 मई को राजेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उस समय कहा था कि तलवार ने पहले हेमराज और फिर आरुषि की हत्या की। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस


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