1500 मतदाता ही होंगे एक मतदान केन्द्र पर
गौरतलब है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने नए परिसीमन के आधार पर गठित होने वाले मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 निश्चित करने के बारे में राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे। नए निर्देश से सभी जिलाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार राकेश ने आज नए निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि पुनर्गठन की प्रक्रिया के बाद किसी मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 300 से कम हो जाती है तो उसे मूल मतदान केन्द्र के साथ मिला दिया जायेगा। यदि इसके बाद मूल मतदान केन्द्र में मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होगी तो वहां भौगोलिक स्थिति के आधार पर दो मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन और फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी का जायजा लेने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम अगले सप्ताह राज्य के दौरे पर आ रही है। राज्य के चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा दिये गए सभी निर्देशों का बिहार राज्य में अक्षरश: पालन किया जा रहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।