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सिटी बैंक के प्रबंधक की गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई

By Staff
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नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ पुलिस को सिटी बैंक की स्थानीय शाखा के प्रबंधक परविंदरजीत सिंह को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। प्रबंधक पर एक ग्राहक के खाते से 1.1 करोड़ रुपये नकद और 1.6 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों के गबन का आरोप है।

न्यायाधीश सी. के. ठक्कर और न्यायाधीश एल. एस. पंत की पीठ ने परविंदर की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

न्यायालय की पीठ ने चंडीगढ़ पुलिस और शिकायतकर्ता हरीश गोयल को भी एक नोटिस भेजा है। गोयल की शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने प्रबंधक और बैंक के अन्य कर्मचारियों पर धोखाधड़ी के आपराधिक मामले दर्ज किए थे।

दर्ज मामले के मुताबिक सिंह ने बैंक के निवेश सलाहकार सुमेघ भाटिया और दो अन्य कर्मचारी विशाल धवन और विकास मित्तल के साथ मिलकर गोयल से बैंक के खाली फार्म और अन्य कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए थे।

गोयल ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनसे कहा गया था कि बैंक उनके पैसे को विभिन्न कंपनियों के शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश करेगा जिससे उन्हें भारी मुनाफा होगा।

गोयल का कहना है कि इस वर्ष फरवरी में उनके खाते से 1.1 करोड़ रुपये निकल गए और इसके बदले उन्हें शेयर भी नहीं मिले। इसके उलट उनके डिमैट खाते से 1.6 करोड़ रुपये के शेयर गायब हो गए।

दूसरी ओर अपनी अग्रिम जमानत याचिका में बैंक प्रबंधक ने अपने बचाव में कहा है कि वह गोयल के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बैंक ने गोयल की सहमति और उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए कागजात के आधार पर ही उनके पैसे का निवेश किया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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