बिहार में तीन सौ मतदाता होने पर बनेगा बूथ

Bihar
पटना, 22 मईः बिहार राज्य में यदि किसी राजस्व ग्राम में तीन सौ से ज्यादा मतदाता होंगे तो वहां मतदान बूथ का गठन होगा। शर्त यह होगी कि वहां इसके लिये उपयुक्त भवन हो। यदि जरूरी हुआ तो कमजोर वर्ग के लिये अलग से भी बूथ बनाये जा सकते हैं।

लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों के नये परिसीमन के आधार पर गठित किये जाने वाले बूथों के संबंध में बुधवार को राज्य निर्वाचन कार्यालय में हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया।

बैठक में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुधीर कुमार राकेश ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया की बूथ गठन का कार्य हर हाल में आगामी 18 जून तक पूरा हो जाना चाहिये।

राकेश ने बताया कि मतदान के युक्तिकरण और पुनर्गठन में कोई ढिलाई नहीं बरती जायेगी। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों का पुनर्गठन भौतिक सत्यापन के बाद ही किया जायेगा।

यदि मतदान केंद्र के साथ सहायक मतदान केंद्र की आवश्यकता हो, तो उस सहायक मतदान केंद्र का क्रमांक मुख्य केंद्र का ही क्रमांक होगा। लेकिन उसके बाद 'क', 'ख' आदि अंकित होगा।

राकेश ने बताया कि एक जनवरी, 2008 की अहर्ता के आधार पर तैयार किया जा रहा फोटोयुक्त मतदाता सूची नव परिसीमित विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर तैयार किये जायेंगे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस

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