सर्वोच्च न्यायालय जाएगी सरकार
गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले पिछड़े वर्ग के उम्मीदारों के लिए व्यवस्था दी थी कि उन्हें उच्च दर्जे की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की पीठ के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल विकास सिंह ने मांग की कि मार्च 2008 में आए मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए।
सिंह ने पीठ से कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने यूपीएससी के सफल उम्मीदवारों को सेवाओं के आवंटन से संबंधित नियमों को निष्प्रभावी कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि पिछड़े वर्ग के सफल उम्मीदवारों की नई सूची तैयार की जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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