वकील की पत्नी को मुआवजा दे राज्य सरकार : उच्च न्यायालय
लखनऊ , 16 मई (आईएएनएस)। अदालत की अवमानना के मामले में एक महीने की सजा काट रहे वकील एस. के. अवस्थी की कथित रूप से जेल में हुई मौत के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को वकील की पत्नी को नौकरी देने तथा तत्काल दो लाख रुपये उनके खाते में जमा कराने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश एच. एन. गोखले और न्यायमूर्ति विनीत शरण ने प्रदेश सरकार को अंत्येष्टि व तेरहवीं के लिए अलग से 25-25 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर न्यायालय ने ये आदेश अभी मौखिक रूप से दिए हैं। दोपहर बाद न्यायालय मामले की फिर से सुनवाई करेगा।
उधर न्यायालय परिसर के बाहर वकीलों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और मृतक वकील को अदालत की अवमानना की सजा देने वाले न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान के तबादले की मांग की।
इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वी. सी. मिश्रा ने वकीलों से 19 मई को प्रदेश के सभी न्यायालयों में कामकाज ठप रखने का आह्वान किया है।
गौरतलब है कि अवस्थी की मौत जेल में दी गई यातनाओं के कारण से हो गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।