बिहार में पुलिसकर्मियों को 6 वर्ष की कैद
बेगूसराय की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-4 में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रवि प्रकाशधर दुबे ने यह फैसला सुनाया। घटना वर्ष 1999 में मंझौल थाना में हुई थी, जहां हाजत में बंद रामउदित सिंह नामक एक अभियुक्त की इन पुलिसकर्मियों ने निर्मम तरीके से पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी।
लोक अभियोजक प्रभाकर शर्मा की दलीलों को मानते हुए अदालत ने अवर निरीक्षक मोहन सिंह, आरक्षी शिवकांत पाठक, गृह रक्षा वाहिनी के सुनील सिंह और कमल किशोर सिंह को अदालत ने सजा सुनाई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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