उड़ीसा में पुनर्चक्रित पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध
भुवनेश्वर, 13 मई (आईएएनएस)। उड़ीसा ने 20 माइक्रॉन से कम मोटाई वाली पुनर्चक्रित पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सरकार ने यह फैसला उच्च न्यायालय के 24 अप्रैल को आए एक निर्णय के संदर्भ में लिया है जिसमें कहा गया था कि इसके कभी नष्ट न होने के गुण के कारण इसके प्रयोग से पेयजल स्रोत तो प्रदूषित हो ही रहे हैं साथ ही नालियों और नहरों को जाम भी कर रही है।
उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने सोमवार को सभी 30 जिलों के जिलाधीशों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।
उन्होंने बताया कि राज्य में इस पॉलीथीन का निर्माण, आयात, उसे रखना और इस्तेमाल करना सभी कुछ प्रतिबंधित कर दिया गया है।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार एक मई से इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए और इसे कड़ाई से लागू करने की कोशिश करे। न्यायालय ने सरकार से 15 मई तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग भी की थी।
गौरतलब है कि कुछ राज्यों में पहले से ही इसके उपयोग पर पाबंदी लगी हुई है, उड़ीसा ने भी छह साल पहले चार प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर इसके प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।