उत्तर प्रदेश में महंगाई पर लगाम कसने के लिए स्टाक सीमा तय
लखनऊ , 10 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए पहल करते हुए गेहूं, चावल, दालों, खाद्य तिलहन और खाद्य तेलों के लिए स्टाक सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गेहूं एवं दालों की स्टाक सीमा 27 अगस्त, 2008 तक तथा खाद्य तेल, खाद्य तिलहन एवं चावल की स्टाक सीमा छह अप्रैल, 2009 तक प्रभावी रहेगी।
नई व्यवस्था के अनुसार गेहूं की स्टाक सीमा फुटकर विक्रेता के लिए 50 क्विं टल, थोक विक्रेता के लिए 150 क्विं टल, कमीशन एजेंट के लिए 150 क्विं टल तथा मिल मालिकों के लिए तीन दिन के उत्पादन क्षमता के बराबर स्टाक मात्रा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार चावल और दालों के लिए भी स्टाक सीमा निर्धारित की गई है।
खाद्य तेल के मामले में फुटकर विक्रेता 10 क्विं टल, बल्क कंज्यूमर 100 क्विं टल, थोक विक्रेता 250 क्विं टल, कमीशन एजेंट 250 क्विं टल तथा उत्पादक निर्माता वार्षिक उत्पादन क्षमता का 1/12 भाग स्टाक के रूप में रख सकेंगे।
प्रवक्ता ने कहा कि जिन व्यापारियों के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टाक पाया जाएगा, उनके विरुद्घ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इंडो-एशियाई न्यूज सर्विस।