अदालत का निर्णय सरकार को धक्का नहीं : कांग्रेस
नई दिल्ली, 8 मई (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज पी. वेणुगोपाल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक पद पर बहाल करने के आदेश पर कांग्रेस ने कहा कि यह फैसला सरकार के लिए धक्का नहीं है।
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सरकार अध्ययन करेगी। उसके बाद ही कोई निर्णय लेगी।"
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वेणुगोपाल को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाते हुए 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और शोध संस्थान, चंडीगढ़ संशोधन कानून 2007' को लागू किया गया था।
इस कानून के तहत एम्स निदेशक का कार्यकाल पांच वर्ष या फिर पद से अवकाश प्राप्त करने की उम्र सीमा 65 वर्ष कर दी गई थी। इस कानून के लागू होने के बाद ही स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास ने वेणुगोपाल को बर्खास्त किया था।
अदालत के फैसले पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की नेता वृंदा करात ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है और अब इस पर प्रतिक्रिया देनी की बारी सरकार की है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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