पूर्व सैन्य अधिकारी को उम्रकैद (लीड)
नई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)। पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्ट. कर्नल एस. जे. चौधरी को राजधानी के सुंदर नगर इलाके में 1982 में एक ऑटोमोबाइल डीलर कृष्ण सिकंद की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता सहगल ने चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और विस्फोटक अधिनियम के सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत यह सजा सुनाई। चौधरी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
इसके अतिरिक्त प्रतिपक्ष की ओर से चौधरी को फांसी दिए जाने की मांग की गई थी लेकिन न्यायाधीश ने इसे ठुकरा दिया।
फैसला सुनने के बाद चौधरी ने कहा कि मीडिया ने कभी उनकी बात नहीं सुनी और मामले का एक ही पक्ष दिखाया है।
उल्लेखनीय है कि 2 अक्तू बर 1982 को चौधरी ने सिकंद को एक पार्सल बम भेजकर उसकी हत्या की थी।
प्रतिपक्ष का आरोप है कि चौधरी की तलाकशुदा पत्नी सिकंद के साथ विवाह करना चाहती थी। इस बात से चौधरी नाराज था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार चौधरी द्वारा भेजा गया पार्सल बम पाकिस्तान के साथ वर्ष 1971 में हुई लड़ाई के दौरान जब्त किया गया था।
गौरतलब है कि मुकदमे की शुरुआत 31 मई 1984 को हुई थी। सिकंद के पिता एच. डी. सिकंद ने मामले की त्वरित जांच के लिए अपने प्रयास जारी रखे थे।
इस अवसर पर कृष्ण सिकंद के सुपुत्र संजय सिकंद ने कहा, "यह हमारे लिए बहुत संवेदनशील क्षण है। मेरे पास शब्द नहीं है। हम निर्णय से खुश हैं।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।