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पूर्व सैन्य अधिकारी को हत्या के आरोप में उम्रकैद

By Staff
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नई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)। राजधानी की एक अदालत ने आज पूर्व सैन्य अधिकारी ले. कर्नल एस. जे. चौधरी को 1982 में कृष्ण सिकंद की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता सहगल ने चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और विस्फोटक अधिनियम के सेक्शन 3 और 4 के अंतर्गत यह सजा सुनाई है। चौधरी पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 2 अक्टूबर 1982 को चौधरी ने दिल्ली के एक ऑटोमोबाइल डीलर सिकंद को एक पार्सल बम भेज कर उसकी हत्या की थी।

प्रतिपक्ष का आरोप है कि चौधरी की तलाकशुदा पत्नी सिकंद के साथ विवाह करना चाहती थी। इस बात की चौधरी को नाराजगी थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार चौधरी द्वारा भेजा गया पार्सल बम पाकिस्तान के साथ वर्ष 1971 में हुई लड़ाई के दौरान जब्त किया गया था।

गौरतलब है कि मुकदमे की शुरुआत 31 मई 1984 को हुई थी। सिकंद के 98 वर्षीय पिता एच. डी. सिकंद ने मामले की त्वरित जांच के लिए अपने प्रयास जारी रखे थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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