क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

नलिनी की रिहाई की अपील पर केंद्र व राज्य को नोटिस (लीड)

By Staff
Google Oneindia News

चेन्नई, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की मुख्य अभियुक्त नलिनी श्रीहरन की रिहाई की अपील पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के. ज्योथीमनी ने कहा कि यह नोटिस 10 जून तक वापस की जा सकती है। नलिनी के वकील एस. दोरैस्वामी ने इससे पहले कहा था, "नलिनी ने अपने अधिकार के तहत रिहाई की अपील की है।"

उन्होंने कहा कि नलिनी के मामले में कारावास कानून और तमिलनाडु कारावास कानून का उल्लंघन हुआ है।

उन्होंने इस मुद्दे को वेल्लोर की जेल में सजा काट रही नलिनी से 19 मार्च को प्रियंका गांधी की मुलाकात से जोड़े जाने से इंकार किया।

उन्होंने कहा, "नलिनी ने लगभग 18 साल की कैद की सजी काट ली है। जेल में उनका व्यवहार संतोषजनक रहा है जिस कारण उसे जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए।"

गौरतलब है कि राजीव गांधी हत्यााकंड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नलिनी, मुरुगन उर्फ श्रीहरन और पेरारिवलन को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। बाद में अप्रैल 2000 में केंद्र और राज्य सरकार के हस्तक्षेप से नलिनी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

*

Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X