मप्र में नि:शक्त जनों को मिलेगा 4 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज
भोपाल, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के नि:शक्त जनों को प्रदेश सरकार ने एक पंचायत लगाकर उन्हें चार प्रतिशत की दर पर ऋण तथा अनुदान की योजना शीघ्र लागू करने का ऐलान किया है। साथ ही नि:शक्त जनों के उपयोग में आने वाले वाहनों को कर मुक्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा आज नि:शक्त जनों के बीच की।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नि:शक्त जनों को सशक्तिकरण के प्रयासों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके सभी स्तर की शिक्षा दीक्षा, आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। शारीरिक कमी को स्वावलंबी बनाकर दूर करने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास करेगी।
नि:शक्त जनों के प्रमाण पत्रों के वितरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 जून तक चलने वाले इस अभियान से सभी नि:शक्त जनों को प्रमाण पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। मुख्य मंत्री ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले नि:शक्त जनों को विशेष सुविधा देने का ऐलान किया। सरकार उन्हें शासकीय महाविद्यालयों की फीस के अलावा 1500 रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता देगी। स्नातक के पश्चात शिक्षा प्राप्त करने पर नगर निगम क्षेत्र में 500 और पालिका क्षेत्र में 300 रुपये प्रतिमाह परिवहन भत्ता दिया जाएगा।
इस पंचायत में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से बड़ी तादाद में नि:शक्त जन पहुंचे जिन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। इस पंचायत में महिला बाल विकास मंत्री कुसुम महदेले, अपर मुख्य सचिव आऱ एऩ बैरवा सहित कई लोग मौजूद थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।