राजस्थान में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए अभियान
जयपुर, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। राज्य सरकार की ओर से समस्त जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करने तथा बाल विवाह की रोकथाम के लिए अक्षय तृतीय पर जन जागरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाहों के आयोजन किये जाने की घटनाएं अधिक होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी विशेष संभावना रहती है। इसके लिए आवश्यक है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चलाया जाये। इस वर्ष अक्षय तृतीया 7 मई, 2008 को है।
समाज में बाल विवाहोंे की रोकथाम बाबत जागरूकता एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार होने से इस कुरीति पर अंकुश लगा है, किंतु बाल विवाह अभी तक पूरी तरह से नहीं रूके हैं।
जिला कलेक्टरों को यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 के तहत नियुक्त सभी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की जवाबदेही नियत की जाये एवं जिनके क्षेत्रों में बाल विवाह सम्पन्न होने की घटना होती है, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।