गुजरात विहिप नेता पर हुए हमले में छह आरोपियों को जेल (संशोधित)
अहमदाबाद, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। गुजरात की एक अदालत ने 2002 में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक नेता जयदीप पटेल पर जानलेवा हमला करने के आरोपी छह लोगों को पांच - पांच साल की जेल की सजा सुनाई है।
पोटा (आतंकवाद निवारण अधिनियम) के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश एन. के. आचार्य ने अपने फैसले में सभी छह अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें एक -एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
सरकारी वकील के अनुसार गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए अब्दुल रहमान और सऊदी अरब के खालिद उर्फ अबू तलहा ने षड्यंत्र रचा था।
इस मामले में सात लोगों शकील अंसारी, जुनैद सैयद, जाहिद खान, रऊफ अंसारी, रफीक अंसारी, सदा खान और हेरिस अंसारी को अभियुक्त बनाया गया था। मुख्य षड्यंत्रकर्ता अभी भी फरार है।
गौरतलब है कि मामले में गुजरात विहिप के संयुक्त महासचिव पटेल पर नरौदा क्षेत्र में 3 दिसंबर, 2002 की शाम में हमला किया गया था। उसके बाद पटेल को नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां सर्जरी के बाद उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।