मध्य प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी वाले बने जमीन के मालिक
भोपाल, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले आवासहीन परिवारों को प्रदेश सरकार ने जमीन का पट्टा तोहफे में देने का निर्णय लिया है।
प्रदेश सरकार के इस फैसले से उन आवासहीन परिवारों को लाभ मिलेगा जो 31 दिसंबर 2007 के पूर्व से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे समस्त आवासहीन परिवारों को आवासीय पट्टे की पात्रता होगी जो 31 दिसंबर 2007 की स्थिति में शासकीय नजूल, नगरीय निकाय अथवा विकास प्रधिकरण की भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हों।
ऐसे परिवारों के लिए पट्टे की पात्रता की शतोर्ं का निर्धारण भी किया गया है। इन शतोर्ं के मुताबिक इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया तो उन्हें अस्थायी अधिकार पत्र दिए जाकर अन्य स्थान पर व्यवस्थापन की कार्यवाही की जाएगी।
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि आने वाले समय में पट्टे पर दी गई जमीन की व्यापक जनहित में शासन को जरूरत पड़ती हैं तो पट्टे को निरस्त कर पट्टे धारी को उचित स्थान पर बसाने की कार्यवाही की जाएगी।
इसके अलावा जो लोग झुग्गी बनाकर उसे किराए पर दिए हुए हैं उनके लिए सरकार ने कठोर फैसला किया है। इसके तहत जो झुग्गीवासी किराएदार के रूप में निवास कर रहा है तो उसे भी पट्टे की पात्रता होगी परन्तु झुग्गी के मालिक हो पट्टा नहीं दिया जाएगा। आवासीय भूमि का पट्टा पति पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से दिया जाएगा।
सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन के लिए सभी शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आवासहीनों का सर्वेक्षण कराया जाएगा जिसे 15 जून तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया हैं। इसके बाद ही पट्टों का आवंटन और झुिग्गयों का व्यवस्थापन कार्य पूर्ण होगा। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।