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आमिर को कापीराइट उल्लंघन मामले में सम्मन

By Staff
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नई दिल्ली, 15 अप्रैल (आईएएनएस)। ब्लाकबस्टर सिनेमा 'लगान' के कापीराइट के उल्लंघन मामले में शहर के एक न्यायालय ने बालीवुड के अभिनेता और प्रोड्यूसर आमिर खान को गवाही देने के लिए सम्मन मंगलवार को जारी किया।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जगदीश कुमार ने सात साल पुराने एक मामले में आमिर खान को 10 फरवरी, 2009 को न्यायालय में हाजिर होकर गवाही देने को कहा है।

न्यायालय ने बीते साल इस अभिनेता को सम्मन जारी कर मंगलवार को उपस्थित होने को कहा था पर खान न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके।

यह मामला 22 जून, 2001 को लाजपत राय मार्केट में ऋषभ चावला के दुकान की छापेमारी का है। पुलिस को इसमें लगान की सात और गदर की 34 वीसीडी मिली थी। मामले के शिकायतकर्ता अनिल मल्होत्रा का कहना था कि उसके पास इन दोनों फिल्मों के कापीराइट थे।

गौरतलब है कि पुलिस ने कापीराइट एक्ट की धारा 63 के उल्लंघन को लेकर चावला के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चूकि लगान फिल्म खान के बैनर तले बने थी। इसलिए खान को गवाही देने के लिए न्यायालय ने सम्मन जारी किया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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