ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

By Staff
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नई दिल्ली, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पिछड़े तबके के छात्रों को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है। हालांकि कोर्ट ने क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा है। कोर्ट के फैसले के बाद इन संस्थानों में मिलने वाले आरक्षण की सीमा बढ़कर 49.5 फीसदी हो गई है।

पिछले साल नवंबर महीने में कोर्ट ने इस मामले पर फैसला रिजर्व रखा था। इस मामले की सुनवाई करने के लिए 5 जजों की बेंच का गठन हुआ था , जिनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि 8 अगस्त 2007 को केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े तबके के छात्रों के लिए 27 फीसदी कोटा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति देने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, IIM और विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

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