शस्त्र व्यवसायी सुरेश नंदा की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शस्त्र व्यवसायी सुरेश नंदा व उसके पुत्र संजीव की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया।
दोनों को बीते महीने मुंबई में एक आयकर अधिकारी को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश आई. के. कोचर ने कहा कि अभी मामले की जांच शुरुआती चरण में है। ऐसे में आरोपियों को छोड़ दिए जाने पर साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर जांच को प्रभावित किया जा सकता है। इस कारण से अभी इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।
इससे पूर्व जिरह के दौरान सीबीआई के वकील वी. पी. सिंह ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करने के लिए दलील दी कि आयकर अधिकारी आशुतोष वर्मा के साथ सुरेश नंदा और संजीव 7 फरवरी से 8 मार्च तक संपर्क में थे। इस दौरान टेलीफोन पर 94 मर्तबा इनकी बातचीत हुई और इस मामले की जांच चल रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।