हिंद्राफ के नेताओं को हिरासत में रखना असंवैधानिक : न्यायालय
कुआलालंपुर, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। मलेशिया में 'हिंदू राइट्स एक्शन फोर्स' (हिंद्राफ) के पांच नेताओं को हिरासत में लिए जाने की घटना को संघीय अदालत ने असंवैधानिक करार दिया है।
हिंद्राफ के पांचों नेताओं को आंतरिक सुरक्षा कानून (आईएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। सांसद और वकील करपाल सिंह ने कहा कि पिछले साल 13 दिसंबर को पांचों नेताओं को हिरासत में लिया गया था।
उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार पांचों को पहले 60 दिन तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखना चाहिए। जबकि सभी को कमन्तिंग कारावास केंद्र भेज दिया गया।
मलेशियाई समाचार पत्र 'न्यू स्ट्रेट्स टाइम्स' ने करपाल सिंह के हवाले से कहा कि आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने पांचों नेताओं को दो वर्षो के लिए कारावास केंद्र भेजे जाने के आदेश पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिया।
गौरतलब है कि एम. मनोहरन, वी. गणाबेत्रु, पी. उदयकुमार, आर. केंगाधरन और हिंद्राफ के संयोजक के. वसंत कुमार को हिरासत में लिया किया गया था। इन सभी ने रिहाई के लिए कुआलंलपुर उच्च न्यायालय में अपील की थी।
उच्च न्यायालय ने 29 फरवरी को हिंद्राफ के नेताओं की रिहाई की अपील ठुकरा दी थी। न्यायालय ने कहा था कि इन सभी नेताओं को हिरासत में लिया जाना कानूनी रूप से सही है।
करपाल सिंह ने कहा कि इन लोगों ने एक रैली आयोजित की थी जिसमें लगभग तीस हजार लोग पहुंचे थे। उन्होंने कहा, "क्या रैली आयोजित करना राष्ट्र हित के विरूद्ध है?"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।