रिजवानुर के शव के बारे में पुलिस को किसने बताया : अदालत
कोलकाता, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। कोलकाता उच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार से गुरुवार को एक ऐसा हलफनामा देने को कहा, जिसमें रिजवानुर रहमान के शव के बारे में पुलिस को सूचित करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया हो।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि अप्राकृतिक मौत के मामले में उस व्यक्ति के बारे में बताना जरूरी होता है जिसने शव के बारे में पहली बार पुलिस को सूचित किया हो।
न्यायमूर्ति दत्ता के मुताबिक इस मामले में दमदम सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को शव की पहली जानकारी देने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया।
न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि एक स्थानीय ट्रेन के रेलवे गार्ड ने जीआरपी को शव के बारे में सूचित किया था कि पातिपुकुर के रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा है।
रिजवानुर के वकील कल्याण बनर्जी ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि गार्ड के मुताबिक शव 55 वर्षीय व्यक्ति का था, जबकि रिजवानुर की उम्र 29 साल थी। ऐसे में इस भ्रम को सिर्फ गार्ड ही दूर कर सकता है।
गौरतलब है कि ग्राफिक डिजाइनर रिजवानुर को एक रेलवे ट्रैक के पास 21 सितंबर, 2007 को मृत पाया गया था। इसका कोलकाता के एक उद्योगपति अशोक टोडी की बेटी प्रियंका के साथ प्रेम विवाह हुआ था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।