दिल्ली पुलिस ने मृतक का बयान दर्ज किया!
नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने सड़क दुर्घटना के एक मामले को सुलझाने के लिए एक मृतक का बयान दर्ज किया है।
नई दिल्ली, 30 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने सड़क दुर्घटना के एक मामले को सुलझाने के लिए एक मृतक का बयान दर्ज किया है।
दिल्ली में शेख अजिबुल खान की एक सड़क दुर्घटना में 12 दिसंबर 1989 को मौत हो गई थी। पुलिस रिकार्ड के अनुसार खान की मौत के एक साल बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया।
गौरतलब है कि 15 नंवबर 1989 को साइकिल सवार खान को सड़क पर एक वाहन ने टक्कर मारा था। ठीक उसी समय वीरेन्द्र दत्त नामक एक व्यक्ति अपनी कार से गुजर रहा था। उसने गाड़ी रोककर खान को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया। इसके बाद 12 दिसंबर 1989 को खान की मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने खान की सहायता करने वाले वीरेन्द्र दत्त के विरूद्ध ही मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने दत्त को लगभग दो दशक पहले मृतक के बयान के आधार पर आरोपी माना।
भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304 के तहत पुलिस ने दत्त के विरूद्ध मामला दर्ज किया। खुद को दोषमुक्त कहने वाले दत्त ने कहा, "जिस दिन दुर्घटना हुई थी उस दिन मेरे कार में दो रूसी इंजीनियर यात्रा कर रहे थे। मैंने गाड़ी रोककर खान को अस्पताल में भर्ती करवाया था।"
पुलिस ने इस मामले में 17 अन्य गवाहों के भी बयान दर्ज किए थे। कुछ गवाहों ने खान को धक्का मारने वाले वाहन चालक के रूप में दत्त की पहचान नहीं की थी। कई गवाहों ने कहा कि उन्होंने गाड़ी की पंजीकरण संख्या को नहीं लिखा था।
जांच अधिकारी ने खान का बयान 20 नवंबर 1990 को दर्ज किया जबकि खान की मौत 12 दिसंबर 1989 को हो गई थी। इस संबंध में महानगर दंडाधिकारी कुलदीप नारायणन ने दत्त को आरोप मुक्त करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जांच में लापरवाही बरती है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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