एवरेडी ने किया सुप्रीम कोर्ट का रूख

By Staff
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नई दिल्ली, 29 मार्चः पहले एवरेडी इंडस्ट्रीज के तौर पर जानी जाने वाली कंपनी ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रूख किया जिसमें उसने मथुरा टी एस्टेट के अधिग्रहण से पहले की अवधि के लिए भविष्य निधि (पीएफ) मुआवजा जमा करने को कहा था.

न्यायमूर्ति बी एन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीएफ जमा करने की तारीख बढ़ाकर सात अप्रैल कर दी थी. उच्च न्यायालय ने एवरेडी अब मेक्लायड रसेल इंडिया को 68 लाख रूपए जमा करने का निर्देश दिया है.

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