भजन लाल विधान सभा के लिए अयोग्य
याचिका में मांग की गयी थी कि भजन लाल को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कांगेस की सदस्यता से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था जबकि उनका चुनाव इसी दल के टिकट पर किया गया था.
याचिका में कहा गया था चूंकि भजन लाल ने अपने पुत्र और सांसद कुलदीप बिश्नोई के साथ एक नयी पार्टी का गठन कर लिया है इसलिए उन्हें विधानसभा के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाना चाहिए.
यह याचिका कांग्रेस के शादी लाल बत्रा ने तब दायर की जब बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांगेस नामक नये दल के गठन की दो दिसंबर को रोहतक में आयोजित एक रैली में घोषणा की. लाल आदमपुर से निर्वाचित हुए थे.
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