भजन लाल विधान सभा के लिए अयोग्य

By Staff
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Bhajan Lal
चंडीगढ़ 26 मार्च: कांगेस पार्टी से बगावत करने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल को आज दल बदल कानून के तहत राज्य विधानसभा से आज अयोग्य घोषित कर दिया गया. विधानसभा अध्यक्ष रघुबीर सिंह कादियान का यह आदेश भजन लाल के खिलाफ दायर एक याचिका के आधार पर दिया गया.

याचिका में मांग की गयी थी कि भजन लाल को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कांगेस की सदस्यता से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था जबकि उनका चुनाव इसी दल के टिकट पर किया गया था.

याचिका में कहा गया था चूंकि भजन लाल ने अपने पुत्र और सांसद कुलदीप बिश्नोई के साथ एक नयी पार्टी का गठन कर लिया है इसलिए उन्हें विधानसभा के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाना चाहिए.

यह याचिका कांग्रेस के शादी लाल बत्रा ने तब दायर की जब बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांगेस नामक नये दल के गठन की दो दिसंबर को रोहतक में आयोजित एक रैली में घोषणा की. लाल आदमपुर से निर्वाचित हुए थे.

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