रसोई गैस की किल्लत पर केंद्र को नोटिस
गौरतलब है कि उक्त जनहित याचिका में कहा गया है कि तेल कंपनी एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी तथा सही उपभोक्ता को रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने में विफल रही है. इस संबंध में उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने पेट्रोलियम मंत्रालय तथा आईओसी के महाप्रबंधक को नोटिस जारी करते हुए 19 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
यह जनहित याचिका सोसाइटी फॉर वायस आफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस नामक स्वयंसेवी संस्था के अध्यक्ष राजकुमार कौशिक द्वारा दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि वितरक सही उपभोक्ताओं तक एलपीजी गैस की आपूर्ति नहीं कर रहे थे जबकि काला बाजार में यह आसानी से उपलब्ध था.
याचिका के अनुसार वितरक आम लोगों की ओर से लगातार शिकायतों के बावजूद कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे. उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की है.