शिवानी हत्याकांडः.चारों दोषियों को उम्रकैद
नई दिल्ली, 24 मार्चः राजधानी दिल्ली की एक त्वरित अदालत ने इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार शिवानी भटनागर हत्याकांड के 9 वर्ष पुराने मामले में दोषी करार दिये गये भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी आर. के. शर्मा सहित चार व्यक्तियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
कड़कड़डुमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर के शास्त्री ने यह फैसला सुनाया. गत गुरुवार को दोषियों की सजा के बारे में बचाव और अभियोजन पक्ष की साढे तीन घंटें तक चली दलीलें सुनने के बाद शास्त्री ने सजा सुनाने के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी.
अदालत ने आर. के. शर्मा समेत चार अभियुक्तों को 18 मार्च को दोषी करार दिया था. अदालत ने इस मामले में दो आरोपियों वेद प्रकाश शर्मा और वेद उर्फ कालू को बरी कर दिया था. शर्मा तथा तीन अन्य को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302-120 बी और 201 के तहत दोषी करार दिया गया था.
आरोप था कि शर्मा ने पांच अन्य आरोपियों श्रीभगवान, वेद प्रकाश शर्मा, प्रदीप शर्मा, सत्यप्रकाश और वेद उर्फ कालू के साथ साजिश करके 23 जनवरी 1999 को शिवानी भटनागर की हत्या कराई थी.
मामले की सुनवाई के दौरान कुल 209 में से 51 गवाह अपने पहले के बयान से मुकर गये थे. शर्मा और शिवानी के बीच अंतरंग सम्बन्ध हो गए थे, लेकिन बाद में उनमें मतभेद हो गया था.