पीपीपी नेता के भ्रष्टाचार मामले खत्म होंगे

By Staff
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Jehangir Badar
इस्लामाबाद 21 मार्च: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पीपीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जहांगीर बदर के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को खत्म करें.

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अब्दुल हमीद डोगर की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेशनल अकाउन्टेबिलिटी ब्यूरो एनएबी को निर्देश दिया कि वह बदर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी अदालत में दायर मामलों का निपटारा तेजी से करे. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी के महासचिव बदर ने शीर्ष अदालत में एक अपील दायर की थी. इसमें उन्होंने एनएबी द्वारा एक दशक पहले अपने खिलाफ दायर मामले को निरस्त करने की मांग की थी.

राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा पिछले साल जारी राष्ट्रीय सुलह सफाई अध्यादेश के तहत भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले वापस ले लिए गए हैं. इस विवादास्पद कानून के तहत 1986 से 1999 के बीच दायर भ्रष्टाचार के मामलों में पीपीपी नेताओं को क्षमादान दिया गया है. इस कानून से लाभान्वित होने वालों में पीपीपी अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है.

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