क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को आरक्षित वर्ग में भर्ती के आदेश

By Staff
Google Oneindia News

जयपुर 19 मार्च .वार्ता. राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुस्लिम वर्ग कीतलाक शुदा महिलाओं से .राजस्थान लोक सेवा आयोग .आरपीएससी. द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में अदालती तलाक की डिक्री की मांग को अनुचित ठहराते हुये मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध तलाकनामे के आधार पर महिलाओं को तलाकशुदा आरक्षित वर्ग में नियुक्ति देने के आदेश दिये हैं

न्यायमूर्ति पी बी मजमूदार की एकलपीठ ने शहनाज खान के अधिवक्ता सुदेश बंसल द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुये यह महत्वपूर्ण आदेश दिया

गौरतलब है कि आर पी एस सी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती केजारी विज्ञापन वर्ष 2006 में यह प्रकाशित किया था कि .तलाक शुदा. के लिये 645 आरक्षित पद रखे गये हैं1 इन महिलाओं को अदालत से तलाक की डिक्री पेश करने की आवश्यक शर्त रखी गयी थी

इस याचिका में चुनौती दी गयी थी कि मुस्लिम शरीयत के अनुसारमुस्लिम महिलाओं को अदालत से तलाक डिक्र ी की आवश्यकता नहींहै बल्कि शरीयत के अनुसार बिना अदालती तलाकनामे के भी तलाकदिया जा सकता है

सं.आशा.रमेश1853वार्ता

Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X