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महिलाओं को प्रसव अवकाश के बाद मिलेगा 1000 पये का बोनस

By Staff
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नयी दिल्ली. 19 मार्च ..वार्ता.. फैक्टरियों. खदानों. चाय बगानों औरदुकानों में काम करने वाली महिलाओं को प्रसव पीडा सहने के बादअब उनके नियोक्ताओं की तरफ से तीन महीने के सामान्य अवकाश केसाथ साथ 1000 पये का मातृत्व बोनस भी दिया जायेगा

लोकसभा में आज ध्वनिमत से पारित .मातृत्व लाभ .संशोधन.विधेयक में यह प्रावधान किया गया है1 राज्य सभा इस विधेयक कोपहले ही पारित कर चुकी है1 इसमें कहा गया है कि .मातृत्व लाभअधिनियम 1961. के तहत आने वाली संगठित क्षेत्र में काम करनेवाली महिलाओं को मातृत्व लाभ के तौर पर अब 250 पये के बजाय1000 पये का मातृत्व बोनस दिया जायेगा1 इसके अलावा केन्द्रसरकार को इस राशि को 20 हजार पये तक बढाने के अधिकार भी दियेगये हैं

श्रम एवं रोजगार मंत्री ऑस्कर फर्नाडींस ने इस मुद्दे पर संसद मेंव्यापक विधेयक लाने का भरोसा देते हुये कहा कि नये विधेयक मेंसंसद की स्थायी समिति. महिला संगठनों. सांसदों और नियोक्ताओं केसुावों पर भी गौर किया जायेगा1 उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र मेंकाम करने वाले श्रमिकों की संख्या करीब चार करोड है जिसमें से एककरोड कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम .ईएसआई. के तहतआते हैं1 इस प्रकार अभी भी तीन करोड कर्मचारी हैं जिन्हें स्वास्थ्यऔर सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधायें उपलब्ध करानी हैं1 उन्होंने कहाकि इसके लिये ईएसआई का दायरा बढाया जायेगा और साथ हीराज्य सरकारों से भी इस तरह की नई योजनायें लाने के लिये कहेंगे

उन्होंने बताया कि केन्द्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहतजननी सुरक्षा योजना शु की है1 कुछ और योजनायें भी चल रही हैजिनमें महिला और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर जोर दिया गया है

श्री फर्नाडींस के जबाव के बाद संसद ने मातृत्व लाभ संशोधनविधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया

संपादक ..शेष कृपयापूर्व प्रेषति समाचारों से जोड लेें

महाबीर साचिन लखमी1859वार्ता

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