कनाडा में सिख सवार की हेल्मेट कानून को चुनौती
टोरंटो, 18 मार्च (आईएएनएस)। एक स्थानीय सिख ने निचली अदालत के ओंटारियो हाइवे ट्रैफिक एक्ट नामक उस कानून को चुनौती दी है जिसके तहत शहर में बिना हेल्मेट पहने दुपहिया वाहन नहीं चलाए जा सकते।
टोरंटो, 18 मार्च (आईएएनएस)। एक स्थानीय सिख ने निचली अदालत के ओंटारियो हाइवे ट्रैफिक एक्ट नामक उस कानून को चुनौती दी है जिसके तहत शहर में बिना हेल्मेट पहने दुपहिया वाहन नहीं चलाए जा सकते।
ब्राम्पटन निवासी बलजिंदर सिंह बडेशा पर 2005 में बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने के आरोप में 110 डालर का जुर्माना किया गया था। इसके बाद ही उन्होंने इस कानून को न्यायलय में चुनौती दी थी।
गत सात मार्च को उनकी याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि बिना हेल्मेट के वाहन चलाने में बहुत खतरा है। इसलिए कानून इस मामले में बडेशा की कोई मदद नहीं कर सकता। अब बडेशा ने ब्राम्पटन के न्यायालय में याचिका दायर की है।
उन्होंने आईएएनएस से कहा, "देखना है इस मामले में कितना समय लगता है। हमसे कहा गया है कि छ: महीन तक का समय लग सकता है। हम कितना भी लंबा इंतजार करने के लिए तैयार हैं।"
बडेशा ने आगे कहा, "हेल्मेट कानून कनाडा के अधिकार एवं स्वतंत्रता के घोषणा पत्र की मूल भावना का उल्लंघन करता है जिसके तहत हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं के पालन की छूट दी गई है"
इस बीच स्थानीय व्यक्तियों, सिख संगठनों और गुरुद्वारों ने इस कानूनी लड़ाई में उन्हें पूरी मदद का अश्वासन दिया है। उन्होंने इसके लिए लगभग 40 हजार डालर की सहायता राशि भी एकत्रित की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस
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