शिवानी भटनागर हत्याकांड में आर. के. शर्मा दोषी करार (लीड)
नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी आर. के. शर्मा और तीन अन्य व्यक्तियों को पत्रकार शिवानी भटनागर हत्याकांड में दोषी करार दिया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शास्त्री ने अपने फैसले में कहा कि आर. के. शर्मा और उसके सहयोगी प्रदीप शर्मा, सत्य प्रकाश तथा श्री भगवान हत्या के दोषी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की इस पत्रकार की 23 जनवरी 1999 को उसके पूर्वी दिल्ली स्थित घर में हत्या कर दी गई थी।
चारों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 120 बी(षडयंत्र), 201(तथ्य छिपाने) और 403, 404 (संपत्ति का गलत अपाहरण) के तहत दोषी पाया गया है। उन्हें गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।
शर्मा इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनके शिवानी के साथ कथित रूप से प्रेम संबंध थे।
दोषी ठहराए जाने के बाद जब पत्रकारों ने शर्मा की प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने कहा, "यह सब पब्लिसिटी स्टंट है।"
शर्मा थोड़े तनाव में थे लेकिन उनमें आज नहीं तो कल रिहा हो जाने का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था।
शर्मा ने 27 सितंबर 2002 को अंबाला की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया था। पुलिस पूछताछ में शर्मा ने स्वीकार किया था कि वह शिवानी के संपर्क में उस समय आए जब वह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की विशेष सेवा में तैनात थे।
इससे पहले शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रमोद महाजन पर शिवानी के साथ प्रेम संबंधों का आरोप लगाया था। शर्मा ने कहा था कि यह बहुत आम संबंध था और इसके के बारे में दिल्ली पुलिस के सिवा हर कोई जानता था।
पूरे मामले के दौरान 209 लोगों की गवाही हुई जिनमें से 59 अपने बयान से पलट गए थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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