शेयर आवेदन के साथ पैन आवश्यक नहीं

सेबी की विग्यप्ति के मुताबिक सभी पंजीकृत व्यवसायिक बैंकों को यह स्पष्टर कर दिया गया है कि वे शेयर आवेदनों के साथ पैनकार्ड की प्रतिलिपि की मांग नहीं करें.
आवेदनों में केवल पैन कार्ड नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है.
नियामक संस्था ने कहा है कि शेयर आवेदन एकत्र करने वाले सभी पक्षों को पैनकार्ड की प्रतिलिपि के अभाव में आवेदन अस्वीकृत नहीं करने चाहिए.
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