संसद. रेलवे विधेयक पारित
रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन संबंधी विधेयक पारित नई दिल्ली 13 मार्च.वार्ता. विशेष बुनियादी रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रावधान से संबंधित रेल संशोधन विधेयक 2008 को आज राज्य सभा ने विपक्ष के कडे प्रतिरोध के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया
रेलवे अधिनियम 1984 में संशोधन करने वाले इस विधेयक पर संसदके दोनों सदनों की मुहर लग चुकी है1 लोक सभा इसे पहले ही मंजूरकर चुकी थी1 इसमें रेलवे परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण के मुआवजेआदि पर फैसले के लिए एक अलग सक्षम प्राधिकरण बनाने काप्रावधान है
विपक्षी भारतीय जनता पार्टी .भाजपा. ने इस विधेयक को राज्यों केअधिकार क्षेत्र में अनुचित दखलंदाजी बताया और कहा कि यह भूअर्जन अधिनियम 1894 के संशोधन के लिए पिछले वर्ष लाए गएविधेयक के कई प्रावधानों से मेल नहीं खाता1 माक्र्सवादी कम्युनिस्टपार्टी .माकपा. के सदस्यों ने भी इस विधेयक को राज्य सरकारों केअधिकार क्षेत्र में दखल बताते हुए इसकी आलोचना की
रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इन आलोचनाओं को खारिज करतेहुए कहा कि भूमि अधिग्रहण राज्यों की सहायता से किया जाएगा
कई सरकारे इससे खुश है पर उन्होंने कहा कि कई राज्योें में विपक्षीसरकारें रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजाओं को विपल करने के लिए भूमिअर्जन में वांछित सहयोग नहीं कर रही है 1 ऐसी स्थिति से निपटने केलिए रेलवे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तर्ज पर भूमिअर्जन की सहूलियत देने की जरूरत है1 यह विधेयक इस संबंध में गत दो जनवरी को जारी अध्यादेश कास्थान लेगा1 मनोहर शेखर रामलाल141
जारी.वार्ता.
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