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वैभव अपहरण कांड की आरोपी की जमानत

By Staff
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जयपुर 13 मार्च .वार्ता. राजस्थान उच्च न्यायालय ने वैभव अपहरणकांड की आरोपी अमीषी अग्रवाल को जमानत पर जेल से रिहा करने केआदेश दिये है 1 हालांकि मुख्य अभियुक्त जयकुमार उर्फ बिट्टू कीजमानत याचिका को खारिज कर दिया1 यह आदेश आज न्यायाधीशआर एस राठौड ने प्रार्थिनी अमीषी अग्रवाल के जमानत प्रार्थना पत्र कानिपटारा करते हुए दिये

मामले के तथ्यों के अनुसार मुम्बई के एक उद्योगपति का पुत्रतथा कोटा में आई आई टी में पढ रहे वैभव का मई 2005 मेंअपहरण हो गया था 1 अपहर्ता जयकुमार उर्फ बिट्टू से बच्चा औरफिरोती की राशि पुलिस ने बरामद की थी तथा अमीषी अग्रवाल परषडयंत्र रचने का आरोप था 1 अमीषी की आेर से चौथा जमानतप्रार्थना पत्र पेश किया गया था जबकि इसके पूर्व वर्ष 2006 मेंमेडिकल के आधार पर उसे 30 दिन की जमानत पर छोडा गया था

आज जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए अमीषी अग्रवाल केवकील ने दलील दी कि नीचे के न्यायालय में मामले की सुनवाईविचाराधीन है 1 इस मामले में सभी गवाहों के बयान हो चुके है

याचिकाकर्ता अक्सर बीमार रहती है 1उस पर सीधा कोई आरोप नहींहै इसलिए जमानत पर छोडा जायें

इस पर न्यायालय ने जमानत मंजूर कर दी है

संवाद श्रवण लखमी2037वार्ता

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