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वरिष्ठता निर्धारण मौलिक नियुक्ति की तिथिसे हो.. उच्चन्यायालय

By Staff
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इलाहाबाद 12 मार्च.वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक पद पर 1994 में सीधी भर्ती एवं वर्ष 1992 में पदोन्नति से की गयी भर्ती में वरिष्ठता सूची को लेकर उठेविवाद के मामले में दाखिल अपीले स्वीकार कर ली हैं

न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दोनों प्रकार की आबकारी पद पर हुयी नियुक्ति या प्रोन्नति के वरिष्ठता का निर्धारण उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर करे

यह आदेश न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान व न्यायमूर्ति अरुण टंडन कीखंडपीठ ने अरुण कुमार सक्सेना सहित कई अन्य अपीलों पर दिया है

अदालत ने कहा है कि वरिष्ठता का निर्धारण 1991 की नियमावली केआधार पर किया जाये 1 इसी के साथ अदालत ने आबकारी विभाग मेंउप आबकारी निरीक्षकों स्व मिनिस्टीरियल स्टाफ् की प्रोन्नति को 1992की नियमावलि के विपरीत नहीं माना और कहा है कि आबकारी निरीक्षक पद पर की गयी पदोन्नति में कोई अवैधानिकता नहीं है

अदालत ने इस संबंध मेंएकल न्यायाधीश द्वारा 24 अक्टूबर 2003को पारित आदेश को रद्द कर दिया है1 अदालत ने कहा है कि 1992 मेंहुयी पदोन्नति को इतना समय बीत जाने के बाद नये सिरे से नहीं देखाजा सकता

स श्रवण मनोरंजन 2114 वार्ता.

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