दिल्ली में 2468 वृक्षों की कटाई की अनुमति
नयी दिल्ली 12 मार्च .वार्ता. बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम /बीआरटीएस/को दिल्ली में बस स्टापों. बस लेन. साइकिल ट्रैक आदि के रास्ते में आनेवाले 2468 वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई है
पर्यावरण और वन राज्यमंत्री एस रेघुपति ने आज लोकसभा मेंप्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी1 उन्होंने बताया कि वन औरवन्यजीव विभाग. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत कीगई रिपोर्ट के अनुसार. दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 केप्रावधान केअनुरुप 2468 वृक्षों की कटाई/ प्रत्यारोपण की अनुमतिदी गई है1 उन्होंने बताया कि सरकार ने वृक्ष कटाई से पर्यावरणीयप्रभावों से संबंधित कोई सवर्ेक्षण नहीं कराया है1 परियोजना न न तोराष्ट्रीय राजमार्ग है और न ही राज्य राजमार्ग पर है इसलिए यह पर्यावरणप्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होती
श्री रेघुपति ने बताया कि दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम. 1994 मेंवृक्षों की कटाई पर 1.10 के अनुपात में और वृक्षों के प्रत्यारोपण केमामले में 1.5 के अनुपात में प्रतिपूर्ति पौधरोपण का प्रावधान है
परिवहन विभाग. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उत्तर..पश्चिम जिले के हरेवली गांव में 24.8 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि उपलब्धकराई है तथा प्रतिपूर्ति पौधारोपण के सृजन के लिए राशि भी जमाकराई है
निगम शेखर रामलाल1440.वार्ता.