मंजूनाथ हत्याकाण्ड सुनवाई अन्य पीठ से कराने के आदेश
लखनऊ 12 मार्च .वार्ता. इण्डियन ऑयल कापोरेशन के सेल्स आफीसरमंजूनाथ हत्याकाण्ड मामले में अपीलो पर सुनवाई कर रही उच्चन्यायालय लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति अब्दुल मतीन व न्यायमूर्तिएम.के.मित्तल की पीठ ने इस मामले को किसी दूसरी पीठ द्वारासुनवाई किए जाने के आदेश देते हुए पत्रावली को मुख्य न्यायाधीश केसमक्ष प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए हैं
इस हत्याकाण्ड मामले का आरोपी पवन कुमार उर्फ मोनू मित्तलको सत्र अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी तथा शेष अन्य सातअभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी 1 इसके विरुद्ध दायरअपील न्यायमूर्ति अब्दुल मतीन व न्यायमूर्ति एम.के.मित्तल की पीठ केसमक्ष उच्च न्यायालय में विचाराधीन है 1 आज इस पीठ के न्यायमूर्ति नेइस मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सुने जाने के आदेश देते हुएपीठ नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पत्रावली प्रेषतिकिए जाने के आदेश दिए हैं
इस मामले में पीठ ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल को नियत की है
ज्ञातव्य है कि लखीमपुर खीरी के कस्बा गोला में 18 नवम्बर 2005की रात एक पेट्रोल पम्प के मालिक मोनू मित्तल ने अपने साथियो केसाथ मिलकर वी.मजूंनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी
सं.श्रवणसुनील210
वार्ता