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शेयर आवेदनों के साथ पैन कार्ड की प्रतिलिपि जरी नहीं. सेबी
मुंबई 12 मार्च.वार्ता. शेयर बाजारों की नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड .सेबी. ने व्यवसायिक बैंकों से कहा कि शेयर आवेदनों के साथ पैनकार्ड की प्रतिलिपि अनिवार्य नहीं है
सेबी की विग्यप्ति के मुताबिक सभी पंजीकृत व्यवसायिक बैंकों को यह स्पष्टर कर दिया गया है कि वे शेयर आवेदनों के साथ पैनकार्ड की प्रतिलिपि की मांग नहीं करें1 आवेदनों में केवल पैन कार्ड नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है
नियामक संस्था ने कहा है कि शेयर आवेदन एकत्र करने वाले सभी पक्षों को पैनकार्ड की प्रतिलिपि के अभाव में आवेदन अस्वीकृत नहीं करने चाहिए
सत्या नरेश जगबीर1516वार्ता
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