अब अधिकतम एटीएम निकासी शुल्क रु20

By Staff
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नई दिल्‍ली 11 मार्च: आगामी 31 मार्च के बाद ग्राहकों को किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से धन निकालने पर केवल रु 20 का ही अतिरिक्‍त शुल्‍क भुगतान करना होगा. हालांकि शेष राशि की जानकारी हासिल करने पर अब कोई भी शुल्‍क नहीं देना होगा.

दूसरे बैंक के एटीएम से धन निकालने पर लिया जाने वाला शुल्‍क अब केवल अगले वर्ष 31 मार्च 2009 तक ही देना होगा तथा उसके बाद ग्राहकों को किसी भी बैंक के एटीएम से धन निकालने पर कोई भी अतिरिक्‍त शुल्‍क नहीं देना होगा.

यह घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सोमवार को की गई. सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह सूचना जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि बैंक अपने ग्राहकों द्वारा एटीएम प्रयोग किए जाने पर तत्‍काल प्रभाव से कोई शुल्‍क नहीं ले सकते.

ऐसा पहली बार हुआ है कि रिजर्व बैंक ने एटीएम प्रयोग की दरें तय की हैं. इससे पहले बैंक इस प्रकार की अपनी दरें स्‍वयं तय करते थे. चूंकि यह दरें प्रत्‍येक बैंक के लिए भिन्‍न भिन्‍न थीं, अत: ग्राहक को इस बात का कोई अनुमान नहीं होता था कि अपने बैंक के अतिरिक्‍त किसी अन्‍य बैंक के एटीएम से धन निकालने पर उसे कितना शुल्‍क चुकाना होगा.

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