नेशनल लॉ स्कूलों में प्रवेश की आयु कम करने के मामले में नोटिस
जबलपुर 11 मार्च .वार्ता. भोपाल सहित देश के 13 नेशनल लॉ स्कूलों मेंइस वर्ष से प्रवेश हेतु निर्धारित आयु 21 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष करने कोचुनौती देने वाली याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सभी नेशनललॉ स्कूलों् केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं बारकौंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है 1 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनंग कुमार पटनायक एवंन्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की संयुक्त पीठ ने भोपाल के नेशनल लॉस्कूल में इस वर्ष प्रवेश परीक्षा देने वाले विद्यार्थी गौरव तिवारी कीयाचिका पर आज सुनवाई करने के बाद उक्त पक्षकारों को नोटिसजारी करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लियेआगामी 30 मार्च की तिथि नियत की 1 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हेमंत श्रीवास्तव ने न्यायालय को बताया कि देश में भोपाल ् बेंगलूर ् हैदराबाद ् कोलकाता ् जोधपुर ्रायपुर ् गांधीनगर ्पटना ् लखनऊ ् पटियाला सहित 13 स्थानों परनेशनल लॉ स्कूलों में इस वर्ष से प्रवेश परीक्षा के लिये आयु 21 वर्ष केस्थान पर 20 वर्ष करने का निर्णय लिया है 1 उन्होंने बताया कि नेशनल लॉ स्कूलों में प्रवेश परीक्षा हेतु आयुसीमा एक वर्ष कम करने का औचित्य सम में नहीं आ रहा है 1 आयुसीमा एक वर्ष कम करने के कारण याचिकाकर्ता गौरव तिवारी भोपाल के नेशनल लॉ स्कूल में प्रवेश परीक्षा नही दे पायेगा ् क्योंकि उसकी आयु21 वर्ष है1 घोलप.श्रवणसुनील2214वार्ता