एयर टिकट निरस्त करने के मामले में क्षतिपूर्ति देने के आदेश
जबलपुर 11 मार्च.वार्ता.जबलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने देश कीनिजी वायु सेवा कंपनी एयर डेक्कन द्वारा एक यात्री का कन्फर्म टिकट अंतिम समय में निरस्त करने के मामले में कंपनी को यात्री को टिकट की राशि वापस लौटाने सहित अन्य क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिये हैं1 जबलपुर के सुभाषचन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज के सेवानिवृत्त डीनडा.के.के.कौल ने उपभोक्ता फोरम में अपने अधिवक्ता आदित्य संघीके माध्यम से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने के बादउपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एम.पी.सिंह ् सदस्य एस.एस.वाजपेयी एवंसदस्य कुमारी शैलजा अवस्थी ने पिछले सप्ताह दिये आदेश में एयरडेक्कन कंपनी को यात्री श्रीमती पम्पेश कौल को दिल्ली से जबलपुर केटिकट की राशि 2550 रूपये ् मानसिक प्रताडना हेतु 2000 रूपये तथाकानूनी व्यय हेतु एक हजार रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान दो माह मेंकरने के आदेश दिये 1 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने फोरम को बतायाथा कि डॉ.कौल की बहू श्रीमती पम्पेश कौल अमेरिका से जबलपुर आनेवाली थी 1 इसलिये डॉ.कौल ने एयर डेक्कन कंपनी से अपनी बहू केलिये 23 फरवरी 2006 का दिल्ली से जबलपुर का टिकट खरीदा था जोकन्फर्म था 1 श्रीमती पम्मेश कौल जब 23 फरवरी 2006 को अमेरिका सेदिल्ली पहुंची और उसने विमानतल पर टिकट के आधार पर बोडिग पासमांगा तो एयर डेक्कन कंपनी के अधिकारियों ने उसका टिकट निरस्तकर देने की जानकारी दी1 जिसके कारण श्रीमती कौल जेट एयरवेज के विमान से दिल्ली सेनागपुर आना पडा वह नागपुर से सडक मार्ग से जबलपुर आई थी
फोरम ने सुनवाई के बाद एयर डेक्कन कंपनी को उक्त यात्री काकन्फर्म टिकट होने के बाद अनदेखी कर टिकट निरस्त करने का दोषीपाते हुए उक्त आदेश दिये 1 घोलप.श्रवण नंद2026 वार्ता