हिरासत मौत मामले में पुलिस कर्मियों की अगि्रम जमानत याचिका निरस्त
बिलासपुर 08 मार्च.वार्ता. छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने जगदलपुरजिले के पंखाजूर थाने में हिरासत के दौरान एक आरोपी की मौत केमामले मे तत्कालीन थाना प्रभारी तथा प्रधान आरक्षक की अगि्रमजमानत याचिका अस्वीकार कर दी है
न्याायमूर्ति लालचंद भादू ने कल राज्य सरकार के वकील की दलीलों के बाद पखांजूर थाने के प्रभारी गोपीक ृष्ण आर्य तथा प्रधान आरक्षक सुखदेव मजूमदार की अगि्रम जमानत याचिका खारिज कर दी1 उन्होंंने राज्य सरकार के पक्ष को स्वीकार करते हुये कहा कि आरोपी दिलेराम को अवैध तौर पर थाने में रोक कर रखा गया तथा प्रताडित किया गया
उल्लेखनीय है कि बस्तर क्षेत्र के पखांजूर के दिलेराम को गौतमनामक व्यक्ति की हत्या के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था1उसे19 अप्रैल 2007 से 25 अप्रैल 2007 तक पूछताछ के लिये थाने में रखागया1इसी दौरान कथित तौर पर पुलिस प्रताडना से परेशान होकर उसनेफांसी लगाकर आत्महत्या कर ली1बाद में शिकायत के आधार पर थानाप्रभारी तथा प्रधान आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया तथाउनका तबादला कर दिया गया
आरोपी पुलिस कर्मिर्योंें ने निचली अदालत में दो बार अगि्रम जमानतकी अर्जी लगाई थी जो खारिज कर दी गई थी
सं.जितेन्द्र नंद141
वार्ता