सन्जय-मान्यता की शादी का आवेदन वापस
संजय दत्त और उनकी पत्नी ने उप-रजिस्ट्रार के समक्ष एक याचिका दायर कर कहा कि वे अपनी शादी को पुर्तगाली आचार संहिता 1867 के तहत निबंधित नहीं रखना चाहते हैं.
उन्होंने शादी के वक्त संलग्न सभी कागजात को वापस किया हुआ और सभी कानूनी कार्रवाईयों से निरस्त किया हुआ मानने की अपील की. अब संजय और मान्यता अपनी शादी विशेष 'मैरेज एक्ट 1954" के तहत रजिस्टर करवाना चाहते हैं.
गौरतलब है कि गत 7 फरवरी को पंजीकृत की गई उनकी शादी पर, मान्यता ने खुद को गोवा निवासी बताते हुए इस संबंध में आवासीय प्रमाणपत्र संलग्न किया था. इसपर संदेह जाहिर करते हुए गोआ के अधिकारियों ने इसे ग़लत बताया था.जिसपर गोवा की अदालत ने मान्यता को नोटिस जारी कर उन्हें इस संबंध में अपना पक्ष रखने को कहा था.
इससे पूर्व मुम्बई की एक परिवार अदालत ने मेहराज शेख नामक एक व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका को भी स्वीकार कर लिया था जिसका यह कहना था कि मान्यता उसकी पत्नी हैं.
अपनी याचिका में मेहराज शेख ने मान्यता और संजय दत्त की शादी को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उसने मान्यता के साथ वर्ष 2003 में शादी की थी और उसने अब तक मान्यता को औपचारिक तौर पर तलाक नहीं दिया है.
मेहराज शेख का यह भी दावा था कि उसे मान्यता से ढाई साल का एक बेटा भी है जो इस वक्त हैदराबाद में मान्यता की मां के साथ रह रहा है. उसने आरोप लगाया था कि संजय-मान्यता की शादी मुस्लिम विवाह कानून का उल्लंघन करती है. शेख का यह कहना था कि भले ही मान्यता और वह अलग-अलग रहते हों पर दोनों में से किसी ने तलाक नहीं दिया है.