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बीएसएनएल कर्मी का विवाद समौता अधिकारी नहीं सुन सकता

By Staff
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इलाहाबाद 28 फरवरी.वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि बीएसएनएल भारत सरकार का उपक्रम है

ऐसे में इसके कर्मचारियों के विवाद को उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकरण या समौता अधिकारी को सुनने का अधिकार नहीं है

इसी के साथ अदालत ने समौता अधिकारी के समक्ष कर्मचारियों की विवाद सुनवाई प्रक्रिया को रद्द कर दिया है

यह आदेश न्यायमूर्ति डी.पी. सिंह ने बीएसएनएल की याचिका कोस्वीकार करके दिया है

स मुकेश मनोरंजन 2133 वार्ता.

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