उच्च न्यायालय का एनडीटीवी को नोटिस
बीएमडब्लयू स्टिंग आपरेशन मामले में अवमानना की कार्रवाई का सामना कर रहे आनंद ने आरोप लगाया कि स्टिंग आप्रेशन में इस्तेमाल की गई वीसीडी में दिखाये गये तथ्य मौलिक नहीं हैं.
उनका कहना है कि वीसीडी से छेड़छाड़ की गई है. न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन तथा न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने चैनल से इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी.
चेनल
के
वकील
हराश
साल्वे
ने
कहा
कि
केस
की
सुनवाई
के
वक्त
शपथ
पत्र
दाखिल
किया
जाएगा.
दूसरी
ओर
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