उच्च न्यायालय का एनडीटीवी को नोटिस

By Staff
Google Oneindia News

high court
नई दिल्ली, 28 फरवरीः उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर के आनंद को उपलब्ध कराई गई स्टिंग आपरेशन की वीसीडी की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए खबरिया चैनल एनडीटीवी को एक सप्ताह के अन्दर अपना जवाब देने के लिए कहा है.

बीएमडब्लयू स्टिंग आपरेशन मामले में अवमानना की कार्रवाई का सामना कर रहे आनंद ने आरोप लगाया कि स्टिंग आप्रेशन में इस्तेमाल की गई वीसीडी में दिखाये गये तथ्य मौलिक नहीं हैं.

उनका कहना है कि वीसीडी से छेड़छाड़ की गई है. न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन तथा न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने चैनल से इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी.

चेनल के वकील हराश साल्वे ने कहा कि केस की सुनवाई के वक्त शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा. दूसरी ओर

Comments
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X