लोक सेवा आयोग को सिविल जज के चयन के मामले में नोटिस
जबलपुर 27 फरवरी.वार्ता.मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज द्वितीय श्रेणी की परीक्षा में विकलांग कोटे की पात्रता पूरी नही करने वाले परीक्षार्थियों का चयन करने को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर न्यायालय ने राज्य के विधि विधाई विभाग एवं लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनंग कुमार पटनायक एवं न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने इंदौर निवासी मोहम्मद असलम देहलवी की याचिका पर आज सुनवाई करने के बाद उक्त दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है1 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने न्यायालय को बताया कि लोकसेवा आयोग द्वारा पिछले वर्ष सिविल जज द्वितीय श्रेणी हेतु परीक्षा आयोजित की गयी थी 1 याचिकाकर्ता मोहम्मद असलम ने इस परीक्षा के लिखित एवं साक्षात्कार को उत्तीर्ण कर लिया 1 इसके बाद उसका नाम प्रतीक्षा सूची में तीसरे नंबर था 1 याचिकाकर्ता जन्मजात पोलियो का शिकार होने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग है और वह शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत विकलांग होने की शर्त को पूरा करता है 1 इसलिये उसे विकलांग कोटे का लाभ मिलना चाहिए1 याचिका में आरोप लगाया गया कि परीक्षा के बाद आयोग ने तीन ऐसे विद्यार्थियों का मुख्य सूची में विकलांग कोटे से चयन कर लिया जो 40 प्रतिशत विकलांगता होने की पात्रता नही रखते है 1 इन चयनित विकलांग परीक्षाथियों ने विकलांगता के जो प्रमाण पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये है वे फर्जी है 1 याचिकाकर्ता ने न्यायालय से गलत तरीके सेचयनित किये गये परीक्षाथियों के चयन को निरस्त कर उसे चयनित करने हेतु आयोग को आदेश देने की प्रार्थना की है 1 घोलप मुकेश रामलाल2007वार्ता