चीनी मिल मालिक गन्ना किसानों को भुगतान करें . उच्चतम न्यायालय
नयी दिल्ली 27 फ्रवरी .वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने उत्तरप्रदेश के चीनी मिल मालिकों को आदेश दिया है कि वे छह सत्ताह के भीतर गन्ना किसानों को सभी भुगतान कर दें
न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम ने .किसान संगठन. कोपआपरेटिव केन डेवलपमेंट यूनियन लिमिटेड. और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य को निर्देश दिया कि वह किसानों द्वारा चीनी मिलों को उपलब्ध कराये गये गन्ने का भुगतान करेंेंें
इन चीनी मिलों को किसानों ने 115 .118 और 122 रूपये प्रति क्विंटल के दाम पर गन्ना उपलब्ध कराया था1 यह दाम मूल्य निर्धारण राज्य परामर्शदात्री समिति से तय हुये थे1 याचिकाकर्ताआेंके मुताबिक इन चीनी मिलों पर किसानों का 200 करोड रूपये बकाया हैं
उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जिन किसानों को इससे ज्यादा मूल्य का भुगतान किया जा चुका है उनसे कोई राशि वापस वसूल नहीं की जा सकती है
शोभित समरेन्द्र जगबीर1704वार्ता